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मंत्रिमंडल ने नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने को दी स्वीकृति

On: May 6, 2025 4:41 PM
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मंत्रिमंडल ने नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने को दी स्वीकृति

पंजीकृत गौशाला की भूमि का गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट के किसी भी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा उपयोग

गौ सेवा आयोग व पशुपालन विभाग के नियम व शर्तों की करनी होगी अनुपालना

चंडीगढ़, 5 मई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नई गौशाला के लिए भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

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          गौरतलब होगा कि वर्ष 2019 में पंजीकृत गौशाला, ट्रस्ट सोसायटी के पक्ष में निष्पादित भूमि की खरीद या दान की गई जमीन पर स्टाम्प डयूटी को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया था।

          गौसेवा आयोग, पंचकूला के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त, 2024 को पंजीकृत गौशाला की जमीन के लिए स्टाम्प डयूटी को माफ करने की घोषणा की थी, जिसे आज मंत्रिमण्डल की बैठक में मंजूरी दी गई।

          अब गौ-सेवा के हित में नई गौशाला के लिए पंजीकृत गौशाला, ट्रस्ट सोसायटी के पक्ष में निष्पादित भूमि की खरीद या दान के दस्तावेज पर अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 23 (ए) और 33 के तहत प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी निम्नलिखित शर्तों के साथ माफ कर दी जाएगी अर्थात पंजीकृत गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट के किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करेगा। पंजीकृत गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट अपना काम ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार करेंगे, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग या पशुपालन विभाग, हरियाणा द्वारा लगाए जा सकते हैं।

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          पंजीकृत गौशाला की भूमि का उपयोग गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट के किसी भी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि नई गौशाला के लिए पंजीकृत गौशाला, ट्रस्ट और सोसायटी के पक्ष में निष्पादित भूमि की खरीद या उपहार के दस्तावेज पर लगने वाली पूरी स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी जाए।

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