Breaking News: हरियाणा के एनसीआर से जुड़े 14 जिलों में करीब 27.51 लाख गाड़ियां ऐसी हैं. जिनकी वैधानिक चलन अवधि पूरी हो चुकी है. गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे प्रमुख जिलों में यह आंकड़ा 70% तक पहुंच चुका है. जबकि बाकी 11 जिलों में 30% से अधिक वाहन निर्धारित उम्र पार कर चुके हैं. Vehicles Diesel Petrol Ban
1 नवंबर से ऐसे वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आदेश जारी किया है कि 1 नवंबर 2025 से समयसीमा पार कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. यह कदम NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है.
पेट्रोल पंपों पर लगेंगे ANPR कैमरे
ईंधन वितरण पर नियंत्रण के लिए ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है. ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करके उनकी उम्र और वैधता की पुष्टि करेंगे. गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर अक्टूबर 2025 तक यह सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है.
दिल्ली-NCR में लागू है वाहनों की तय उम्रसीमा
CAQM के अनुसार डीजल गाड़ियों की अधिकतम वैधता 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों की 15 साल तय की गई है. इसके बाद इन वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. हरियाणा सरकार कई बार एनसीआर दायरे को सीमित करने की मांग कर चुकी है. लेकिन अब तक केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है.
दिल्ली और हरियाणा में लाखों गाड़ियां हो चुकी हैं समय पार
दिल्ली में 61 लाख से अधिक वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं. वहीं हरियाणा में भी 27 लाख 50 हजार गाड़ियां तय सीमा पार कर चुकी हैं. इन वाहनों को अब ईंधन देने से इनकार किया जाएगा. जिससे उनका संचालन स्वतः रुक जाएगा. Vehicles Diesel Petrol Ban
मुख्य सचिव को आदेशों के पालन का निर्देश
CAQM ने हरियाणा के मुख्य सचिव को इन आदेशों को लागू कराने का स्पष्ट निर्देश दिया है. पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने और जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने की भी योजना बनाई जा रही है. Breaking News

















