हरियाणा: जानवर पालनो को यह बहुत बुरी खबर है। अगर किसी जानवर ने किसी को काट लिया तो मालिक के खिलाफ मामला ही नहीं बल्कि उसे घाव के हिसाब से मुआवजा भी देना होगा। यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया है।Haryana: सोहना के नागरिक अस्पताल में बदमाशों का तांडव, तलवार से काटे 8 लोगों के हाथ पैर
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ को मवेशियों/जानवरों से होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजा निर्धारित करने के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया है।
लावारिस जानवरों में गाय, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय और भैंस समेत निर्जन स्थानों पर रहने वाले जानवर शामिल होंगे। जंगली व पालतू जानवरों से होने वाले दुर्घटनाओं मामलों में भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।Geyser Bucket: ये है कमाल की बाल्टी, नहाना हो या पीना! मिनटों में कर देती है पानी गर्म!
यू होगा मुआवजा तय: हाई कोर्ट ने साफ किया कि कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रति दांत के निशान पर होगी और जहां मांस त्वचा से खींच लिया गया है, यह न्यूनतम 20 हजार रुपये प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव पर देय होगा।Suicide at Rewari: मसानी में श्रमिक का शव पेड से लटका मिला
हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उसे राज्य की दोषी एजेंसियों/साधनों या निजी व्यक्ति, यदि कोई हो, से इसकी वसूली करने का अधिकार होगा।