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Haryana: हरियाणा में ग्रुप C-D के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

On: July 2, 2025 8:15 PM
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Big news for Group C-D employees in Haryana

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप-C और D के नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में अब कोई कर्मचारी छुट्टी वाले दिन (जैसे रविवार या राष्ट्रीय अवकाश) ड्यूटी पर जाता है, तो वह अगले एक महीने के भीतर मनचाहे किसी भी दिन कॉम्प ऑफ (छुट्‌टी) ले सकेगा। जानकारी के मुताबिक, यह कॉम्प ऑफ संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार, अधिसूचना के मुताबिक किसी भी हालत में कॉम्प ऑफ कुल 16 दिनों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर कोई कर्मचारी एक महीने के भीतर कॉम्प ऑफ के लिए आवेदन करता है और उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो उसे अगले 15 दिनों के अंदर ही वह छुट्टी लेनी होगी। अगर तब तक छुट्टी नहीं ली, तो छुट्टी का अधिकार खत्म मान लिया जाएगा। Haryana Breaking News

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जानकारी के मुताबिक, इसके साथ अगर उस दिन के बदले में पैसे (वित्तीय प्रोत्साहन) दिए जा चुके हैं या दिए जाने वाले हैं, तो कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा।

आकस्मिक अवकाश मिलेंगे

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन की भी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलेंगे। 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 और पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। Haryana Breaking News

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जानकारी के मुताबिक, 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 और पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। Haryana Breaking News

मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3, जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा।

कर्मचारियों के लिए ये नियम

जानकारी के मुताबिक, 10 साल की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 साल से अधिक लेकिन 20 साल से कम की सेवा पर 15 दिन और 20 साल की सेवा के बाद 20 का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। Haryana Breaking News

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मिली जानकारी के अनुसार, कर्मचारी जिस साल में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेगा, वह उसी साल से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा।

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