हरियाणा में BPL परिवारों को बड़ा तोहफा, जीते जी नही अब मृत्यु होने पर सरकार देगी मुआवजा, यहां पढे उम्रवाईस स्लैब

CM HARYANA

हरियाणा: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके मन में बहुत दिनों से यह बात थी कि जब किसी गरीब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है।सावधान! राजस्थान के इस शहर में लगाई लगातार तीन दिन धारा 144, जानिए क्यों?

ऐसी स्थिति में मृतक के नुकसान को तो पूरा नहीं कर कर सकते, लेकिन सहायता के रूप में मुआवजा जरूर दिया जा सकता ह। . इसी सिलसिले हरियाणा मृतक के नाम ये स्कीम शुरू की है।

अब BPL कार्ड धारकों के परिवार में मृत्यु होने पर सरकार 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक मुआवजा देगी। यह मुआवजा राशि 6 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर दी जाएगी। जिसके लिए स्लैब तैयार की है। आइए इस न्यूज के माध्यम से बताते है स्लेब क्या है।

मुआवजा का बनाया नया स्लेब
मुख्यमंत्री मनोहर की घोषणा के तहत 80 हजार रुपये से कम आय वाले बीपीएल परिवारों के घर में छह से 12 साल के बच्चे की मृत्यु पर एक लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी।Grap 4 हटते ही प्रदूषण ने फिर लगाई छलांग, रेवाड़ी में AQI पहुंचा 330 पार

इसके अलावा, 2 से 18 वर्ष के सदस्य की मृत्यु पर 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष के सदस्य की मृत्यु पर 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से 45 वर्ष के सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपये मिलेंगे और 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इतना ही नहीं किसी सदस्य की मृत्यु पर 3 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

पत्नी की मौत के बाद पति को मिलेगी पेंशन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु 40 वर्ष की आयु के बाद होगी, उसे भी सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा, जिन लोगों की किसी कारणवश शादी नहीं हुई है और कुंवारे हैं, उन्हें 45 साल की उम्र पूरी होते ही पेंशन दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये और गरीब परिवार की लड़की की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये दिये जायेंगे।

 

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