Haryana: कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी पर रोक, मगर ये शर्त होगी माननी, जानिए क्या ?

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HARYANA; हरियाणा समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर बडी राहत मिल गई है. मनी लॉंड्रिंग के मामले में जारी गिरफ्तारी के वारंट को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नौ अक्तूबर तक उसकी गिरफतारी पर भी रोक लगा दी है.

साथ ही छोकर की वारंट के खिलाफ अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और याची को प्रतिदिन जांच में शामिल होने के लिए ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.Haryana: पबजी खेलने नहीं दिया दोस्त को दी ऐसी मौत, सुनने वालों की रूह कांप उठी

मुख्य याचिका में छोकर ने बताया कि ईडी ने बीते दिनों उनके गुरुग्राम, दिल्ली व पानीपत में मौजूद आवास पर छापा मारा था। गुरुग्राम में जनवरी 2021 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा हुआ है। इस मामले में याची, उसके बेटों व अन्य पर धोखाधड़ी व ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.

 

महिरा इंफोर्समेंट प्राPUNJAB HARYANA HIGH COURTइवेट लिमिटेड गुरुग्राम द्वारा सैक्टर 68 बादशाह पुर में प्रधानमंत्री आवासीय अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत 1497 खरीददारों के 361 करोड़ रुपए वसूले गए व कई डेड लाइन्स देने के बाद भी खरीद दारों को फ्लैट्स नही दिए जा रहे हैं.Rewari: शेरावाली की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 16 को

अदालत में की थी अपील

छोकर ने इस मामले से अपना कोई लेना देना न होने व इस कार्रवाई की राजनीतिक रंजिश का नतीजा बताते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। सिंगल बेंच ने इस मामले को खंडपीठ के समक्ष भेज दिया था। करोड़ों की ठगी के मामले में जांच की जा रही थी तथा इसी को लेकर ईडी ने यह कार्रवाई की थी.

अर्जी दाखिल कर छोकर ने  को रद्द करने की मांग की। कोट ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी पर रोक नगा दी है लेकिन हाईकोर्ट ने अब छोकर को जांच में शामिल होने के लिए रोजाना ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.