चंडीगढ़,24 जून ।एसीबी , गुरूग्राम द्वारा फरार आरोपी शौकत पुत्र रहमान निवासी गांव बसई मेव, जिला नूंह की गिरफतारी पर 50,000/- हजार रूपये नकद ईनाम राशी देने की घोषणा की है।
अभियोग संख्या 18 दिनांक 01.06.2025 धारा 201, 318(2), 316(2), 61, 270, 329(3), 303 बी.एन.एस. section 21 of Mines & Minerals (Development & Regulations) Act 1957, Section 15(1) of Environment Protection Act 1986 & Section 19 of Punjab Land Preservation Act (PLPA) 1900) थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में उपरोक्त आरोपी के विरूद्व तफतीश के दौरान प्राप्त पर्याप्त तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होने पर गिरफतार करने की कार्यवाही की गई लेकिन इस प्रकरण में उपरोक्त आरोपी अभी फरार है।
आरोपी शौकत पुत्र रहमान आरोपी शाबिर का सगा भाई है। जिनके नाम पर शाबिर द्वारा खनन के पटटे राजस्थान के छापरा व नागंल में अपने भाई शौकत के नाम पर लिये गये है। इनके द्वारा मिलकर बनाये गये अवैध रास्तो का इस्तेमाल अवैध खनन सामग्री को लाने व ले जाने में करके अनुचित आर्थिक लाभ कमाया गया।
एसीबी हरियाणा द्वारा आम जनता से अपील की जाती है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में दर्ज किये गये अभियोग उपरोक्त में फरार आरोपी शौकत पुत्र रहमान निवासी गांव बसई मेव, जिला नूंह को पकडवाने में सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति फरार आरोपियों को पकडवाने बारे सूचना एसीबी को देता है तो उस व्यक्ति को 50,000/-रू. का नकद ईनाम दिया जाएगा तथा उस व्यक्ति का नाम व पता भी गुप्त रखा जाएगा।
चंडीगढ़, 24 जून । एसीबी, गुरूग्राम द्वारा फरार आरोपी शाबिर पुत्र रहमान निवासी गांव बसई मेव, जिला नूंह की गिरफतारी पर 50,000/- हजार रूपये नकद ईनाम राशी देने की घोषणा की है।
अभियोग संख्या 18 दिनांक 01.06.2025 धारा 201, 318(2), 316(2), 61, 270, 329(3), 303 बी.एन.एस., ेsection 21 of Mines & Minerals (Development & Regulations) Act 1957, Section 15(1) of Environment Protection Act 1986 & Section 19 of Punjab Land Preservation Act (PLPA) 1900 जपवद 19 व िच्नदरंइ स्ंदक च्तमेमतअंजपवद ।
बज ;च्स्च्।द्ध 1900 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में उपरोक्त आरोपी के विरूद्व तफतीश के दौरान प्राप्त पर्याप्त तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होने पर गिरफतार करने की कार्यवाही की गई लेकिन इस प्रकरण में उपरोक्त आरोपी अभी फरार है। आरोपी शाबिर के विरूद्व माननीय अदालत नूंह द्वारा दिनंाक 19.6.2025 को गिरफतारी वांरट भी जारी किये गये है।
उपरोक्त अभियोग में आरोपी शाबिर द्वारा गांव की चकबंदी के दौरान आरोपी हनीफ उर्फ हन्ना के साथ मिलकर दो अवैध रास्तो का निर्माण चकबंदी अधिकारियों के साथ मिलकर करवाने उपरान्त इन रास्तो का इस्तेमाल अवैध खनन सामग्री को लाने व ले जाने में करके अनुचित आर्थिक लाभ कमाया गया।
एसीबी हरियाणा द्वारा आम जनता से अपील की जाती है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में दर्ज किये गये अभियोग उपरोक्त में फरार आरोपी शाबिर पुत्र रहमान निवासी गांव बसई मेव, जिला नूंह को पकडवाने में सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति फरार आरोपियों को पकडवाने बारे सूचना एसीबी को देता है तो उस व्यक्ति को 50,000/-रू. का नकद ईनाम दिया जाएगा तथा उस व्यक्ति का नाम व पता भी गुप्त रखा जाएगा।
चंडीगढ़, 24 जून । एसीबी, गुरूग्राम द्वारा फरार आरोपी शाबिर पुत्र रहमान निवासी गांव बसई मेव, जिला नूंह की गिरफतारी पर 50,000/- हजार रूपये नकद ईनाम राशी देने की घोषणा की है।
अभियोग संख्या 18 दिनांक 01.06.2025 धारा 201, 318(2), 316(2), 61, 270, 329(3), 303 बी.एन.एस., ेsection 21 of Mines & Minerals (Development & Regulations) Act 1957, Section 15(1) of Environment Protection Act 1986 & Section 19 of Punjab Land Preservation Act (PLPA) 1900 जपवद 19 व िच्नदरंइ स्ंदक च्तमेमतअंजपवद ।बज ;च्स्च्।द्ध 1900 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में उपरोक्त आरोपी के विरूद्व तफतीश के दौरान प्राप्त पर्याप्त तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होने पर गिरफतार करने की कार्यवाही की गई लेकिन इस प्रकरण में उपरोक्त आरोपी अभी फरार है। आरोपी शाबिर के विरूद्व माननीय अदालत नूंह द्वारा दिनंाक 19.6.2025 को गिरफतारी वांरट भी जारी किये गये है।
उपरोक्त अभियोग में आरोपी शाबिर द्वारा गांव की चकबंदी के दौरान आरोपी हनीफ उर्फ हन्ना के साथ मिलकर दो अवैध रास्तो का निर्माण चकबंदी अधिकारियों के साथ मिलकर करवाने उपरान्त इन रास्तो का इस्तेमाल अवैध खनन सामग्री को लाने व ले जाने में करके अनुचित आर्थिक लाभ कमाया गया।
एसीबी हरियाणा द्वारा आम जनता से अपील की जाती है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में दर्ज किये गये अभियोग उपरोक्त में फरार आरोपी शाबिर पुत्र रहमान निवासी गांव बसई मेव, जिला नूंह को पकडवाने में सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति फरार आरोपियों को पकडवाने बारे सूचना एसीबी को देता है तो उस व्यक्ति को 50,000/-रू. का नकद ईनाम दिया जाएगा तथा उस व्यक्ति का नाम व पता भी गुप्त रखा जाएगा।

















