Punjab And Haryana News: देश में संसद से लेकर सड़क तक लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के विषय पर बहस जारी है। मगर इसी बहस के बीच में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) के एक फैसले को लेकर उम्र का किस्सा सुखियों में बना हुआ है। जिसने एक सुनवाई के दौरान कहा कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई मेल अडल्ट विवाह तो नहीं कर सकता है मगर वो 18 या इससे अधिक उम्र की फीमेल की मर्जी होने पर उसके साथ रह सकता है. हाईकोर्ट की ये टिप्पणी मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिसमें कहा गया कि कोई भी अडल्ड (18+) बिना शादी के एक साथ रह सकता है
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कैसे पहुंचा मामला कोर्ट में: कुछ समय पहले पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक युवा जोड़े ने हाईकोर्ट से उन्हें सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी. कपल ने कहा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में हैं और उन्हें खुद की सुरक्षा की चिंता है इसलिए कोर्ट दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दे।
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दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक मगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी रूप से लड़का 21 साल की उम्र पूरी होने तक विवाह नहीं कर सकता है. मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस हरनेश सिंह गिल ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा करे. इसी के साथ जज ने गुरदासपुर के एसएसपी को निर्देश दिया को युवा जोड़े के आग्रह पर उन्हें सुरक्षा दे।