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हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी: ड्राइविंग लाईसेंस के लिए अब ड्राईविंग स्कूल का सर्टिफिकेट जरूरी नही, जानिए ऐसा क्यों किया

On: August 21, 2021 12:42 PM
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हरियाणा: प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत वाला आदेश जारी किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं होगा। पहले की तरह ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के बिना लाइसेंस बन जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल के लिए जारी नोटिस को प्रदेश के हर डीसी, एसडीएम को भेज दिया गया है।

करीब डेढ महीना पहले ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी किया था। ड्राइविंग स्कूल वाले इस सर्टिफिकेट की मनमर्जी की फीस वसूलने लगे। प्रदेश के कई जिलों ने इसको लागू भी कर दिया था। ऐसे में दो से तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हजार रुपये में बनने लग गया था। प्रदेशभर से इसको लेकर काफी रोष बन रहा था। ऐसा देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तरफ से आए पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है।

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180 दिन के लिए बनने वाले लर्निंग लाइसेंस की फीस
बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300 = 650
बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300 = 950
बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300+300 = 1250

लाइट लाइसेंस की फीस
बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300 = 1280
बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300 = 1580
बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300+300 = 1880

P Chauhan

हमारा मकसद देश की ताजा खबरों को जनता तक पहुंचाना है। मै पिछले 5 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे अपडेट की जाती है।

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