हरियाणा: सुनील चौहान। सिरसा के एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की अदालत ने पत्नी के हत्यारे को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
डबवाली खंड के गांव रामपुरा बिश्नोइयां निवासी कृष्ण कांत ने 9 जुलाई 2019 को गोरीवाला पुलिस को सूचना दी कि गांव में इंद्र कुमार की पत्नी ने फंदा लगा लिया है। पुलिस को मृतका के पिता नत्थूराम निवासी रतनपाल ने बताया कि उसकी तीन बेटियों में सुमन सबसे बड़ी थी। उसकी शादी 7 जुलाई 2018 को इंद्र कुमार से हुई थी। सुमन (22) की कोई औलाद नहीं थी। शादी के बाद सुमन को कम दहेज लाने के लिए इंद्र कुमार प्रताड़ित करता था। इंद्र ने कई बार उसकी पिटाई भी की। सुमन जब भी घर पर आती, तो सारी जानकारी देती। कई बार उन्होंने अपने दामाद इंद्र को समझाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।
9 जुलाई 2019 को उसे रिश्तेदार इंद्राज का फोन आया कि सुमन ने फंदा लगा लिया। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि सुमन के गले में फंदा लगा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पति इंद्र ने कम दहेज लाने के कारण पहले उससे मारपीट की और फिर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर आरोपी इंद्र को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को अदालत ने आरोपी इंद्र कुमार को 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
















