जींद रैली को लेकर पूर्व सीएम ओपी चौटाला के खिलाफ थाने में शिकायत, जानिए क्या है मामला और किसने दी शिकायत

हरियाणा: सुनील चौहान। जींद में आयोजित इनैलो रैली को लेकर पूर्व हरियाणा सीएम ओपी चौटाला शनिवार को दिनभर चर्चा में रहे, वही एक बार फिर इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ एक वकील की ओर से श्किायत को लेकर चर्चा में आ गए है।
क्या है आरोप: चौटाला पर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर जींद जिले की नई अनाज मंडी में आयोजित रैली में अनुसूचित जाति के प्रतिबंधित शब्द का प्रयोग करने का आरोप है। ओमप्रकाश चौटाला ने गरीब, मजदूर, कमेरा वर्ग के साथ अनुसूचित जाति के लिए प्रतिबंधित शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला पहले भी अपने संबोधन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन इस बार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप सिंहमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दी है। शिकायत नरवाना सदर थाना पुलिस को दी गई है। वहीं थाना प्रभारी ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने के बारे में कहा है।
एससी, एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की दी शिकायत
गांव बेलरखां निवासी प्रदीप सिंहमार ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सोशल मीडिया पर इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का संबोधन सुन रहा था। संबोधन ने इनेलो प्रमुख ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, जिसमें भारत सरकार ने 22 नवंबर 2012 को नोटिफिकेशन जारी करके इसके प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके कारण उनकी व उनके समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और वह इनेलो प्रमुख द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का विरोध करते हैं। प्रतिबंधित शब्द होने के बावजूद उसका प्रयोग करने पर इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ एससी, एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए।
थानाध्यक्ष बोले: जांच के बाद नियमानुसार होगी कार्रवाई
पुलिस ने अधिवक्ता की शिकायत तो ले ली है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। नरवाना सदर थाना प्रभारी सत्यपाल ने बताया कि वह किसी केस के मामले में थाने से बाहर गए हुए हैं। अधिवक्ता द्वारा इनेलो प्रमुख के खिलाफ शिकायत आने की जानकारी उनके पास नहीं है। अगर कोई शिकायत आई तो उसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।