हरियाणा पुलिस ने चलाया Drink and Drive Campaign , जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस

On: August 12, 2025 5:01 PM
Follow Us:
हरियाणा पुलिस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस

Drink and Drive Campaign:Haryana Police  द्वारा Drink and Drive  स्पेशल अभियान चलाया गया। जिसके तहत जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने जगह–जगह पर नाकाबंदी कर 926 वाहन चालकों को चेक किया, इनमें से नशे का सेवन करके वाहन चलाने वाले 32 वाहन चालकों के चालान किए गए। Drink and Drive Campaign

पुलिस अधीक्षक रेवाडी द्वारा सभी पुलिस अधिकारियो को निर्देश दिए गए थे कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए दृढ़ता से करवाई की जाए। जिसके तहत जिला पुलिस द्वारा सोमवार को रात्रि के समय मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ड्रंक एंड ड्राइव करके ट्रैफिक नियमों की उल्लघंना करने वाले वाहन चालको के चालान किए गए।Drink and Drive Campaign

हरियाणा पुलिस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान  जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस
हरियाणा पुलिस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर नशे में वाहन चलाने वालों के ऊपर कड़ा शिकंजा कसना था। अक्सर देखने में आता है कि रात्रि के समय काफी वाहन चालक नशे में धुत होकर वाहन चलाते हैं जिससे वह अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं साथ में सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक के लिए भी खतरा बन जाते है।

हरियाणा पुलिस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान  जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस
हरियाणा पुलिस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस

रेवाड़ी पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाकर नशे में धुत्त होकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस ने कड़ी कारवाई करते हुए नशे का सेवन करके वाहन चलाने वाले 32 वाहन चालकों के ड्रंक एंड ड्राइव अभियान के तहत चलान किए गए है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रेवाड़ी पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों की पालना करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस का मकसद सड़कों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सड़क हादसों को रोकना है। शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता है और यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है।

हरियाणा पुलिस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान  जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस
हरियाणा पुलिस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस

 

खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस: बता दे कि भारत में पर्सनल व्हीकल चलाने वालों के लिए BAC ब्लड अल्कोहल कन्टेन्ट की लिमिट 0.03 प्रतिशत (100ml ब्लड में 30mg अल्कोहल) तय की गई है। जबकि कमर्शियल व्हीकल चलाने वालों की बात करें तो उनके लिए परमिसिबल लिमिट जीरो तय की गई है।

यानि कमर्शियल व्हीकल चलाने वालों के ब्लड में बिल्कुल भी अल्कोहल की मात्रा नहीं मिलनी चाहिए. ऐसे में अगर BAC तय की गई लिमिट के हिसाब से है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

हरियाणा पुलिस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान  जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस
हरियाणा पुलिस ने चलाया ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जानिए खून में कितना अल्कोहल मिलने पर बनता है केस

कितना लगेगा जुर्माना और जेल की सजा?
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत, अगर आप पहली बार ड्रिंक कर के ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 6 महीने की जेल या 2,000 रुपये का जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है।

कई मामलों में ये दोनों ही सजा आपको मिल सकती है। अगर आप तीन साल के अंदर दूसरी बार पकड़े गए तो आपको दो साल तक की जेल या 3,000 रुपये का चालान या दोनों हो सकते हैं।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now