Traffic Rule: हरियाणा में हेलमेट पहनने के बाद भी कटेगा चालान, जानें वजह?

On: March 21, 2026 10:36 PM
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Traffic Rule: अगर आप भी वाहन चालक है तो आपके लिए काम की खबर है। न्यू मोटर व्हीकर एक्ट के अनुसार अगर आपके पास हेलमेट हो फिर भी आपका 2 हजार रुपये का चालान कट सकता है। स्कूटर चलाते हुए आगर आपने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधी है तो नियम 194डी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपका 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है।Traffic Rule

ऐसे में हेलमेट पहनने के बाद भी आपका चालान कट सकता है। ऐसे में वाहन चलाते समेय पूरा अलर्ट होकर ही घर से बाहर निकले।

वाहन के काजगाज नहीं होने पर तो आपका चालान कटता है। लेकिन आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे की आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आपका 2 हजार रुपये का चालान कट सकता है। हालांकि यह नियम पहले से लागू है। लेकिन की लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती जिससे उसका चालान कट जाता है। ऐसे में आपको इस नियम के बारे में पता होना चाहिए।

अगर आप गलती से भी अपने वाहन के डॉक्यूमेंट जांच के दौरान किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से गलत व्यवहार करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आपका 2 हजार रुपये का चालान कट सकता है। क्योंकि पेपर जांच कराते समय कुछ लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बहस करने लग जाते हैं। ये बहस दुर्रव्यवाहर में तब्दील हो जाती है। इसलिए किसी भी ट्रैफिक कर्मी से बिना वजह दुर्रव्यवाहर करने से बचें

 

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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