Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कालांवाली नगरपालिका आम चुनाव के मतदान और मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के मद्देनजर कालांवाली नगरपालिका क्षेत्र और साथ लगते तीन किलोमीटर एरिया में शराब बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार नगरपालिका कालांवाली की शहरी सीमा और उससे सटे तीन किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित सभी शराब के ठेके एवं अन्य एक्साइज संस्थान जैसे कि होलसेल विक्रेता, बार, पब, माइक्रोब्रुअरीज आदि 27 जून को शाम 6 बजे से लेकर 29 जून 2025 को मतदान समाप्त होने तक पूर्णत बंद रहेंगे। यदि 01 जुलाई को पुनर्मतदान होता है, तो यह प्रतिबंध उस दिन भी प्रभाव में रहेगा।
इसी प्रकार सिरसा नगर परिषद क्षेत्र में 30 जून को होने वाली मतगणना के दिन भी यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। मतगणना का कार्य चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा में किया जाएगा। यदि 01 जुलाई को पुनर्मतदान होता है, तो मतगणना 02 जुलाई को होगी और उस दिन भी शराब बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
सिरसा नगरपरिषद क्षेत्र से संबंधित यह आदेश 30 जून 2025 को सुबह 6 बजे से प्रभावी होकर मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभाव में रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

















