Haryana vidhva Pension Yojana: हरियाणा की विधवा महिलाओं के लिए जरूरी खबर! ऐसे करें विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन

On: March 21, 2026 11:45 PM
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Haryana Vidhva Pension Yojana: Important news for widowed women of Haryana! Apply for widow pension scheme like this

हरियाणा विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य की पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्य विशेषताएं:

1. आर्थिक सहायता राशि: वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा ₹2,750 प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है।

2. पात्रता मानदंड:

आवेदिका हरियाणा की स्थायी निवासी हो।

विधवा होनी चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर हो (आमतौर पर ₹2 लाख से कम)।

18 वर्ष से अधिक आयु हो।

किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।

3. आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से या नजदीकी CSC सेंटर पर किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जमा करने होते हैं।

लाभ:

विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती है।

आर्थिक बोझ को कम किया जाता है।

यह योजना महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होती है।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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