Haryana: हरियाणा में ऑटो व ई-रिक्शा ड्राइवरों को पहननी होगी खाकी वर्दी, आदेश जारी

On: March 21, 2026 10:37 PM
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Haryana News: हरियाणा के जींद जिले में 1 अप्रैल 2025 से ऑटो व ई- रिक्शा ड्राइवरों के लिए नया ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। अब जींद में ऑटो व ई- रिक्शा ड्राइवर खाकी वर्दी पहने हुए दिखाई देंगे।Haryana

कुछ समय पहले सवारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो व ई- रिक्शा के अंदर व बाहर की तरफ ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर व अन्य जानकारी दर्ज वाले पोस्टर चिपकाए गए थे। अब पुलिस प्रशासन द्वारा इनके लिए वर्दी भी निर्धारित कर दी गई है।

ऑटो रिक्शा यूनियन को जारी किया गया आदेश

ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि निर्देशों की पालना नहीं करने वाले ऑटो व ई- रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग के पास इनका रिकार्ड है।

अगर कोई मनमानी करता है, तो उसकी आसानी से पहचान कर ली जाएगी। सभी ऑटो व ई- रिक्शा ड्राइवरों को खाकी वर्दी पर बाएं तरफ बैज के साथ पहननी अनिवार्य होगी। इस संबंध में ऑटो रिक्शा यूनियन को आदेश जारी किया गया है।

इन नियमों का करना होगा पालन

ऑटो व ई- रिक्शा की प्रथम पंक्ति में ड्राइवर व यात्री के बीच फिक्स रॉड होनी चाहिए। सिर्फ बाई तरफ से ही सवारी चढ़ व उतर सकेंगी। ड्राइवर की सीट के पास टूल बॉक्स के ऊपर एवं ड्राइवर की सीट के पीछे कोई अतिरिक्त या फोल्डिंग सीट नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, वाहन सड़क सुरक्षा के सभी नियमों में फिटनेस टेस्ट पास होना चाहिए। वाहन के पीछे बांई तरफ बड़े अक्षरों में वाहन ड्राइवर, संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट व फिटनेस की वैधता लिखी होनी चाहिए।Haryana

ऑटो व ई- रिक्शा के अंदर व बाहर स्पष्ट अक्षरों में इमरजेंसी नंबर 112, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, एम्बुलेंस 108 और महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 लिखना जरूरी होगा।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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