Haryana Crime News: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के रेवाड़ी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक बडा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी यूपी के जिला अमरोहा के गाव सहेलिया औसामाफी उझारी निवासी अंकुश कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। इतना ही हीं जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस अधीक्षक रेवाडी हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस द्वारा जिला रेवाड़ी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें, साथ ही महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपितों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। इन्हीं निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप थाना माडल टाऊन रेवाड़ी पुलिस द्वारा की गई।Haryana crime
तीन बाद सुनाया फैसला: पुलिस को दी अपनी शिकायत में फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया था कि वह पहले परिवार के साथ रेवाड़ी में रहता था। नवंबर 2022 को वह परिवार के साथ वापस फरीदाबाद आ गया था। इसी वर्ष उनकी पत्नी के डांटने के कारण उसकी 17 वर्षीय बेटी घर छोड़ कर चली गई थी। 09 मई 2023 को राजस्थान पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी राजस्थान में है। राजस्थान से वापस फरीदाबाद लाने के बाद नाबालिग की काउंसलिंग व मेडिकल जांच में पता लगा कि वह छह-सात माह की गर्भवती है।यह भी पढें:IITian Baba marriage: आईआईटियन बाबा ने रचाई शादी, जानिए कौन है अभय सिंह की पत्नी
फरीदाबाद से रेवाड़ी रैफर किया मामला: बता दे कि नाबालिग ने परिजनों को बताया कि वह रेवाड़ी के माडल टाउन स्थित एक होटल में खाना लेने के लिए गई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात होटल में काम करने वाले युवक अंकुश से हुई थी। अंकुश ने होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद 11 मई 2023 को थाना पल्ला फरीदाबाद में जीरो एफआईआर दर्ज करके मामला रेवाड़ी के थाना माडल टाऊन में भेजा गया था।Haryana Crime News
जिस पर थाना माडल टाउन पुलिस ने 12 मई 2023 को आरोपी युवक के विरुद्ध पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त आरोपी अंकुश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद माडल टाऊन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।Haryana crime
अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए और पीड़िता के बयान भी दर्ज कराए। सभी दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगत नहीं होगी।यह भी पढें:7 April rashifal: मेष, कर्क सहित इन पांच राशियों को मिलेगा धन लाभ, जानिए अन्य राशियों का हाल















