Haryana News : RTI लगाने वाले सावधान! अब इन लोगों को नही दी जाएगी Information ?
Haryana News: राज्य सूचना आयोग ने RTI कानून के नियम में किया काफी संशोधन किया गया है। अब गुमनाम आवेदनों को लेकर राज्य सूचना आयोग ने आपति जताई है। इसी के चलते अब बिना आइडी प्रूक सूचना मामने वाले की अप्लीकेशर रिजेक्ट कर दी जाएगी।
हरियाणा में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आवेदन के साथ पहचान का सबूत यानी आईडी प्रूफ भी लगाना होगा।
आवेदन में आवेदक के पते के साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) या सरकारी अथॉरिटी द्वारा जारी पहचान पत्र में से कोई एक कागजा लगाना जरूरी है।
इतना ही संशोधन के चलते यह भी बताया गया कि आईडी प्रूफ पहचान पत्र नहीं होने पर आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।