Haryana news: सीएम नायब सिंह के खिलाफ HC में याचिका दायर, जानिए क्या है पूरा मामला

PUNJAB HARYANA HIGH COURT
Haryana news: हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के त्याग पत्र देने के बाद नवनियुक्त मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी का मामला (HC)हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट के वकील जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैनी की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। अब अगली तारिख पर पता चलेगा कि इसको लेकर कोर्ट क्या निर्णय देता हे। जानिए क्या है आरोप याचिका में हर शरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य मामले का हवाला देकर कहा गया कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकता जो विधान सभा का सदस्य न हो। CM NAYAB SAINI याचिका में आरोप लगाया गया कि सैनी अभी सांसद है और हरियाणा विधान सभा के सदस्यों की संख्या 90 है, ऐसे में अगर अगर सदन के नेता के नाते सैनी विधान सभा में उपस्थिति रहते है तो यह संख्या 91 हो जाएगी। 2019 में भी की थी याचिका Haryana news साल 2019 में इसी वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने हरियाणा में उप मुख्यमंत्री पद पर दुष्यंत चौटाला की नियुक्ति को भी चुनौती दी थी। हालाकि उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब देखना यह है इस मामले में क्या होता है। शपथ लेने वाले सभी मंत्री बने प्रतिवादी याचिका में कहा गया कि सैनी की नियुक्ति संवैधानिक नियमों की अवहेलना की गई है। याचिका में कहा गया कि सैनी की नियुक्ति नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन की गई है जो खुले आम संविधान का मजाक उड़ाया गया है।
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यह याचिका अभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल की गई है अगर इस पर कोई तकनीकी आपत्ति नहीं लगती है तो यह जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है।