Haryana News: अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की खैर नहीं, शिक्षा बोर्ड ने बनाया ये प्लान

BHIWANI 11zon

Haryana News :  पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की जनहित याचिका में हरियाणा सरकार की तरफ से शपथ पत्र दिए जाने के बाद से ही गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों के अस्तित्व पर संकट छा गया है। शिक्षा विभाग अभिवावको से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे बच्चों का दाखिला कराने से पहले उसकी स्थायी मान्यता के संबंध में ईओ कार्यालय से जांच पड़ताल कराएं और फिर अपने बच्चे का दाखिला कराएं।

 

शिकंजा कसने की तैयारी: चुनावी माहौल में शिक्षा विभाग गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। मंगलवार को डीईओ ने सभी बीईओ की विशेष बैठक बुलाई। हालाकि हर साल मार्च मे इसी तरह की कार्यवाई की जा रही है।

इसमें सभी बीईओ को अपने खंड के अधीन चल रहे गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता वाले निजी स्कूलों की सूची दो दिन के अंदर सार्वजनिक किए जाने के सख्त निर्देश दिए। विभाग ने सूची भी जारी है ताकि लोग इस स्कूलो के बहकावे मे न आए।

 

Haryana News बैठक में डीईओ नरेश महता ने कहा कि जिले के सभी खंड भिवानी, तोशाम, लोहारू, बहल, सिवानी, बवानीखेड़ा, कैरू के अधीन चल रहे सभी गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची को सार्वजनिक करें।

इसके लिए अखबारों में भी ये सूची प्रकाशित कराई जाएं। वहीं खंड स्तर के बाद जिला स्तर पर सभी सात खंडों की एक सामूहिक सूची तैयार होगी, जिसे डीईओ इसी सप्ताह सार्वजनिक करेंगे।

Bhiwani News: अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की खैर नहीं, शिक्षा बोर्ड ने बनाया ये प्लान
Bhiwani News: अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की खैर नहीं, शिक्षा बोर्ड ने बनाया ये प्लान

बता दे ऐसे स्कूलों में अब एक अप्रैल से बच्चों के दाखिला पर भी सख्त मनाही है। वहीं नए शिक्षा सत्र 2024-25 में अगर इन स्कूलों के अंदर बच्चों के दाखिला अभिभावक कराते हैं तो वे इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। अभिभावकों को आगाह करने के लिए भी इन स्कूलों का सार्वजनिक किया जाना बेहद जरूरी हो गया है।

धड़ल्ले से चल रहे प्ले स्कूल: गैर मान्यता और अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा कस रहा है तो वहीं प्ले स्कूलों की भी बाढ़ सी आ गई है। रिहायशी मकानों और इलाकों में प्ले स्कूल खुल गए हैं, जिनके संबंध में मान्यता व छोटे बच्चों की सुरक्षा के मानक भी दांव पर लगे हैं।

Haryana News-प्ले स्कूल खोलने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुमति अनिवार्य है और इसके लिए जिला दमकल विभाग से भी फायर एनओसी जरूरी की गई है। इसी तरह छोटे बच्चों के साथ अगर कोई हादसा होता है तो इस परिस्थिति में जिला प्रशासन व संबंधित विभाग भी जिम्मेदार होता है।

सभी बीईओ को अपने खंड के अधीन गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों की सूची दो दिन में सार्वजनिक किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद खंड स्तर की इन सूची की जिला स्तर पर एक सूची तैयार होगी, जिसे बाद में सार्वजनिक किया जाएगा।

 

क्या कहते है संगठन: हमारे पास बच्चों के दाखिला न करने संबंधी शिक्षा विभाग के कोई आदेश नहीं मिले हैं। अगर विभाग जबरन स्कूलों को बंद कराता है तो इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और धरातल पर भी अपने स्कूलों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेंगे।
घनश्याम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संगठन।