Haryana News: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ऊर्जा विभाग ने सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 11 नवंबर कर दिया है। यह योजना पहले 12 मई से लागू की गई थी और इसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।
क्या है सरचार्ज माफी योजना
सरचार्ज माफी योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को उनके पुराने बकाया बिलों से राहत देना है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके बिलों पर लगे अतिरिक्त शुल्क यानी सरचार्ज से छुटकारा मिलता है। अगर कोई उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान इस योजना के दौरान करता है तो उसे सरचार्ज में छूट या पूरी माफी दी जाती है।
एकमुश्त भुगतान वालों को मिलेगा फायदा
ऊर्जा विभाग ने बताया कि जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनेंगे, उन्हें दो तरह की छूट दी जाएगी। पहली, मूल राशि पर 10 फीसदी तक की छूट। दूसरी, सरचार्ज पर 100 फीसदी की माफी। यानी अगर किसी के ऊपर बकाया सरचार्ज है तो वह पूरी तरह माफ हो जाएगा।
किस्तों में भुगतान करने वालों के लिए भी राहत
विभाग ने उन उपभोक्ताओं को भी राहत दी है जो एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते। अगर कोई उपभोक्ता 4 या 8 महीने में किस्तों के माध्यम से बकाया राशि जमा करता है तो उसे भी सरचार्ज पर 100 फीसदी की छूट मिलेगी। यही नहीं, सरकारी भवनों के कनेक्शनों पर भी एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। औद्योगिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। वे अगर अपनी मूल राशि का पूरा भुगतान करते हैं तो उन्हें सरचार्ज पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस योजना से बिजली वितरण कंपनियों की वसूली में सुधार होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इस योजना के तहत बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान करेंगे। साथ ही, जिन लोगों के बिजली कनेक्शन बकाया न चुकाने के कारण काट दिए गए थे, वे भी कुछ राशि जमा करके फिर से अपना कनेक्शन शुरू करा सकते हैं।
हरियाणा सरकार की यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही है जिन पर बकाया बिजली बिलों का बोझ है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि बिजली विभाग की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसलिए अगर आपका बिल बकाया है तो 11 नवंबर से पहले इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।
















