Haryana News: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं पर नया बोझ, थोक उपभोक्ताओं को देना होगा ज्यादा भुगतान

On: November 10, 2025 1:09 PM
Follow Us:
Haryana News: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं पर नया बोझ, थोक उपभोक्ताओं को देना होगा ज्यादा भुगतान

Haryana News: हरियाणा में बिजली का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक नई खबर सामने आई है। बिजली विभाग ने कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह शुल्क उन बड़े यानी थोक उपभोक्ताओं पर लगाया जाएगा जो बिजली वितरण कंपनियों के बजाय सीधे बिजली उत्पादकों या व्यापारियों से बिजली खरीदते हैं। इस फैसले के बाद अब इन्हें पहले की तुलना में ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग HERC के नियमों के मुताबिक ओपन एक्सेस सिस्टम का इस्तेमाल कर बाहरी स्रोतों से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं से 1.21 रुपये प्रति किलोवाट घंटा KWH की दर से एडिशनल सरचार्ज वसूला जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो उपभोक्ता खुले बाजार से बिजली ले रहे थे और अपेक्षाकृत सस्ती बिजली का फायदा उठा रहे थे उन्हें अब अतिरिक्त खर्च उठाना होगा।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने साफ कहा कि यह अधिभार आम घरेलू उपभोक्ताओं या सभी बिजली उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होगा। यह केवल उन्हीं थोक उपभोक्ताओं पर लागू होगा जो डिस्कॉम को छोड़कर किसी और स्रोत से बिजली खरीदते हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि थोक उपभोक्ता चाहें तो इस अतिरिक्त खर्च को आगे अपने खुदरा उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं। ऐसे में इसका असर छोटे व्यापारियों या अंतिम ग्राहकों तक पहुंचने की भी संभावना है।

सरकार का कहना है कि यह कदम बिजली व्यवस्था को संतुलित करने और डिस्कॉम पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए लिया गया है। हालांकि यह फैसला बड़े उपभोक्ताओं के लिए एक झटका माना जा रहा है क्योंकि अब उनकी बिजली लागत बढ़ जाएगी।

Best24News

सुनील कुमार पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 8 साल से सक्रिय है। इन्होंने दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरीभूमि व अमर उजाला में बतौर संवाददाता काम किया है। अब बेस्ट 24 न्यूम में बतौर फाउंडर कार्यरत हूं

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now