Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप-सी पदों के लिए कामन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष को पूरी तरह वैध माना है। इसी को लेकर कोर्ट ने आयु के फैसले को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है।
जानिए क्या था मामला: बता दें कि नाबालिग छात्र प्रभजीत सिंह की ओर याचिका दायर की गई थी थी कि वह भर्ती को लेकर हो रहे पेपर तक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर रहा था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सीईटी कोई भर्ती परीक्षा नहीं, बल्कि एक सामान्य पात्रता परीक्षा है और इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करना अनुचित और मनमाना है।
दायर याचिका में कहा है कि भर्ती परीक्षा के समय आयु देखी जा सकती है, न कि इस प्रारंभिक पात्रता चरण में। ऐसे में 18 साल से कम उम्र केा मान्य किया जाना चाहिए।
जानिए क्यों की याचिका खारिज: बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत हरियाणा सरकार को कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, इसी केचलते नीति निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता तय तिथि तक नाबालिग है और जबकि नियुक्ति के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की शर्त है।
इसी को संज्ञान में लेते आयु को लेकर दायर की गई प्रभजीत की याचिका को खारिज कर दिया है। यानि आयु को लेकर उनकी याचिका पर अब केसिंल हो गई है।

















