Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है। बैठक में “ड्राफ्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025” को मंजूरी दे दी गई है। यह नई नीति मौजूदा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 की जगह लेगी। सरकार का कहना है कि इस नई पॉलिसी का उद्देश्य शिक्षकों की तैनाती को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और मांग-आधारित बनाना है ताकि छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा हो सके।
जोनिंग सिस्टम खत्म, अब शिक्षक चुन सकेंगे कोई भी स्कूल
नई नीति के तहत सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब “जोनिंग सिस्टम” पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पहले शिक्षकों को ज़ोन के आधार पर स्कूल मिलते थे, लेकिन अब वे राज्य के किसी भी स्कूल को सीधे चुन सकेंगे। पहले जो शिक्षक “राज्य में कहीं भी” पोस्टिंग के लिए तैयार रहते थे और जिन्हें मेवात या मोरनी हिल्स जैसे कठिन क्षेत्रों में भेजा जाता था, उन्हें अतिरिक्त लाभ दिए जाते थे। अब इस प्रावधान को संशोधित करते हुए कुछ खास ब्लॉकों में काम करने वालों को अतिरिक्त वेतन का लाभ मिलेगा।
नई पॉलिसी के अनुसार, जो शिक्षक पंचकूला जिले के मोरनी ब्लॉक, पलवल के हथीन ब्लॉक या नूंह जिले के स्कूलों में काम करना जारी रखेंगे या पोस्टिंग का विकल्प चुनेंगे, उन्हें बेसिक पे प्लस डी.ए. का 10% अतिरिक्त मिलेगा। वहीं गेस्ट टीचर्स को हर महीने 10,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे इन कठिन इलाकों में शिक्षकों की तैनाती और स्थायित्व बढ़ेगा।
स्कोर सिस्टम से तय होंगे तबादले
खाली पदों पर तैनाती अब शिक्षकों के कुल कम्पोजिट स्कोर के आधार पर की जाएगी। यह स्कोर 80 अंकों में तय होगा। इसमें उम्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए अधिकतम 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं, विधवाओं, विधुरों, दिव्यांग शिक्षकों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और छात्रों के परिणामों में सुधार करने वाले शिक्षकों को विशेष रूप से 20 अंक तक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि deserving शिक्षकों को प्राथमिकता मिले।
शिकायतों और दंपत्ति मामलों के लिए भी नियम बनाए गए
नई पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी शिक्षक को तबादला निर्णय अनुचित लगे तो वह अपनी शिकायत सक्षम प्राधिकारी के सामने रख सकता है। दंडित शिक्षकों के लिए 10 अंकों की कटौती का प्रावधान भी किया गया है। वहीं दंपत्ति मामलों में भी राहत दी गई है। अब पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को 5 विशेष योग्यता अंक दिए जाएंगे, और उनके कार्यस्थल के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

















