Haryana News: हरियाणा सरकार ने लगभग 1.25 लाख अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने का निर्णय लागू करना शुरू कर दिया है। इसके तहत मानव संसाधन विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी नौकरी सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसे पहले दो विभागों में परीक्षण के बाद सभी विभागों में लागू किया जाएगा। यह पहल राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी कल्याण और नौकरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पिछले साल, हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के साथ यह कानून विधानसभा में पारित किया गया। हालांकि, अधिकारियों द्वारा इसे तत्काल लागू नहीं किया गया। हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइीज़ (सर्विस सिक्योरिटी) एक्ट, 2024 और हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइीज़ (सर्विस सिक्योरिटी) नियम, 2025 को 5 अगस्त को हरियाणा गजट में प्रकाशित किया गया।
ऑनलाइन पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया
कई विभागों और निगमों में काम कर रहे कर्मचारी इस नौकरी सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है, जो शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी सीधे अपने विभागीय विवरण दर्ज करके आवेदन कर सकेंगे। इस ऑनलाइन प्रणाली के आने के बाद सभी आवेदन पूरी तरह डिजिटल रूप से किए जाएंगे। सरकार ने सभी विभागों और निगमों को यह निर्देश भी जारी किया है कि वे इस मामले में मानव संसाधन विभाग से कोई सलाह न लें।
सरकार की भविष्य की योजना और कर्मचारियों के लिए सुविधा
ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होने के बाद कर्मचारी आसानी से नौकरी सुरक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। वर्तमान में यह ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है ताकि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। सभी विभागों और निगमों को पोर्टल के लॉन्च तक इंतजार करने की सलाह दी गई है। इस पहल से कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया गया है।

















