Haryana Murder News: हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने सोहना के अलीपुर गांव के सरपंच मनोज की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने अहम फैसला सुनाया । अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने मुख्य आरोपी भरत को उम्रकैद, जबकि चार अन्य दोषियों को सात-सात साल की कैद और जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।Haryana Murder News
मुख्य आरोपी भरत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के केशी कलां का निवासी है। मामला 15 जुलाई 2020 का है, जब सोहना के कृष्णा अस्पताल के सामने सरपंच मनोज पर गोलियां चलाई गई थीं। गंभीर रूप से घायल मनोज को तत्काल मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।Haryana Murder News
जानिए क्या है मामला: बता दे कि घटना के समय मनोज अपनी बेटी के साथ अस्पताल आए थे। शाम करीब साढ़े चार बजे अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दीं और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। शुरुआत में हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन मनोज की मृत्यु के बाद इसे हत्या, षड्यंत्र, साक्ष्य मिटाने और अवैध हथियार रखने जैसी धाराओं में परिवर्तित किया गया।Haryana Murder News
मुख्य आरोपी भरत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के केशी कलां का निवासी है। मामला 15 जुलाई 2020 का है, जब सोहना के कृष्णा अस्पताल के सामने सरपंच मनोज पर गोलियां चलाई गई थीं। गंभीर रूप से घायल मनोज को तत्काल मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।Haryana Murder News
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है। अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने मुख्य आरोपी भरत को उम्रकैद, जबकि चार अन्य दोषियों को सात-सात साल की कैद और जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।Haryana Murder News

















