हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ?

CM HARYANA
हरियाणा : मनोहर सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई नई योजनाए चलाती रहती है। दो साल पहले हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम शुरू की गई ‘हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना‘ महिला के लिए सोने पर सुहागा सिद्ध हो रही है।पति ने पत्नी को तेल डालकर किया आग के हवाले, जानिए क्या था कसूर उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओंऔर लड़कियों को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण दिलवाया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।महामहिम राज्यपाल बंडारू दतात्रेय रेवाड़ी में 06 को जानिए किनके के लिए मिलता है लॉन इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के लिए वाहन, थ्री व्हीलर, टैक्सी, सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दूकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि के लिए महिलाओं को ऋण प्रदान करवाया MAHILA YOJNA इस योजना के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि निगम द्वारा दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट http://www.hwdcl.org कोदेख सकते हैं। महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए निगम सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि वे कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।Rewari: चीन से अवार्ड लेकर लोटी पूजा यादव का किया स्वागत ]

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2023 को हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि  हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 से ‘हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना’शुरू की है।

प्रमुख बिंदु  

  • प्रवक्ता ने बताया कि  महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिये निगम सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि वे कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
  • योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं/लड़कियों, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक न हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाता है।
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  • इस योजना के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि निगम द्वारा दी जाती है।
  • प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के लिये वाहन, थ्री व्हीलर, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि के लिये महिलाओं को ऋण प्रदान करवाया जाता है।