Haryana: सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के लिए Haryana सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट
Haryana: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने Group C & D पदों की भर्ती में सामाजिक- आर्थिक मानदंड के दिए जाने वाले अंकों की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसी के चलते हरियाणा में ग्रुप डी व सी की भर्तियोें पर रोक लग गई है। हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है।
हरियाणा के सीनियर एडवोकेट जनरल बलदेव राव महाजन से कहा कि यह साफ हो चुका है कि हाई कोर्ट में रिव्यू दायर नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है। उसके बावजूद अब इसे रद्द कर दिया गया है।
भर्ती प्रक्रिया रुकी: इन 5 नंबरों के रद्द होने के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के नए अध्यक्ष हिम्मत सिंह बने हैं। अभी तक अध्यक्ष की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है आगे क्या होगा। पहले हुई भर्तियों रद्द होगी या फिर दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार
सरकार का कहना है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के लिए अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इसके लिए अपील तैयार कर ली गई है, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही है।
जो लगे हुए हैं उन पर इस फैसले का कोई प्रभाव होगा या नहीं इस पर कोई ब्यान नही दिया गया है।