राजधानी चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नगर निगम ने 22 से 29 अक्टूबर तक कार्ड और लाइसेंस लेने का अवसर दिया है। जिन्होंने पहले अपने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं, वे निर्धारित तारीखों में कार्ड और लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। निगम ने प्रत्येक एरिया के लिए विशेष दिन तय किए हैं। इसके बाद किसी को भी कार्ड या लाइसेंस लेने का मौका नहीं मिलेगा।
नगर निगम ने 6 दिन का शेड्यूल तैयार किया है और साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी लगाने की जगह भी निर्धारित की गई है। निगम ने स्पष्ट किया है कि रेहड़ी-पटरी लगाने के लिए लाइसेंस और कार्ड अनिवार्य हैं। बिना लाइसेंस कोई भी स्ट्रीट वेंडर रेहड़ी या पटरी नहीं लगा सकता।
लाइसेंस और कार्ड लेने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। निगम द्वारा जारी शेड्यूल इस प्रकार है:
22 अक्टूबर: सेक्टर 1 से 18
23 अक्टूबर: सेक्टर 9 से 13
24 अक्टूबर: सेक्टर 32 से 45 और बुड़ैल
27 अक्टूबर: सेक्टर 46 से 61, बापूधाम, बुटरेला, डडडूमाजरा, धनास, मिल्क कॉलोनी
28 अक्टूबर: फेंदा, निजामपुर, हल्लोमाजरा, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और 2, इंदिरा कॉलोनी, आईटी पार्क, खुड्डा लाहौरा, मलिया, रेह कॉलोनी, मलोया, मनीमाजरा, मौली जागरां, शास्त्री नगर, रामदरबार, विकास नगर
29 अक्टूबर: यह दिन उन विक्रेताओं के लिए आरक्षित है जो किसी कारणवश पहले दिन या अपने निर्धारित दिन उपस्थित नहीं हो पाए।
नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स से अपील की है कि वे अपने निर्धारित दिन और समय पर ही आएं और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। इस कदम से शहर में रेहड़ी-पटरी संचालन का नियमबद्ध और व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

















