CM Awas Yojana: हरियाणा के गरीब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! हरियाणा सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला

On: June 21, 2025 11:27 AM
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Great news for the poor people of Haryana! Haryana government took this big decision

CM Awas Yojana:  हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के किराएदारों और बेघरों को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब योजना के दूसरे चरण में नगर निगम क्षेत्र के 2927 पात्र लोगों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

इस संबंध में सरकार द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सितंबर 2023 में योजना के तहत पंजीकरण करवाने वाले आवेदकों में से पात्र व्यक्तियों की सूची नगर निगम को भेज दी गई है। साथ ही पात्र आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया है।CM Awas Yojana

ऑनलाइन बुकिंग की अंतिम तिथि

पात्र व्यक्ति 15 जुलाई 2025 तक पोर्टल पर जाकर प्लॉट बुक कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाते हैं, वे कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर 15 में संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें सूची में नाम देखकर बुकिंग की सुविधा दी जाएगी।

बुकिंग के बाद मिलेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर

ऑनलाइन बुकिंग के बाद पात्र व्यक्तियों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद ड्रा प्रक्रिया के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में करीब 30 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। CM Awas Yojana

पहले चरण में 3139 पात्र व्यक्तियों को मिला लाभ

इस योजना के पहले चरण में 3139 पात्र आवेदकों की सूची जारी की गई थी, जिन्होंने 15 फरवरी 2024 तक बुकिंग करवाई थी। इन पात्र व्यक्तियों को जून 2024 में जगाधरी अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिए गए। ड्रा के माध्यम से इन्हें भटौली और जय सिटी के पास स्थित सेक्टर 22, 23, 24 और 26 में प्लॉट आवंटित किए गए।

यमुनानगर से शुरू हुई योजना

मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए सितंबर 2023 में पंजीकरण शुरू किया गया था। इस दौरान यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम क्षेत्र से कुल 10,903 आवेदकों ने पंजीकरण करवाया था। इस योजना का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। CM Awas Yojana

पात्रता मानदंड

परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए।

परिवार के पास कोई स्थायी निवास नहीं होना चाहिए।

पात्रता के आधार पर ऐसे परिवारों को स्थायी मकान बनाने के लिए प्लॉट या फ्लैट आवंटित किए जाते हैं।

 

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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