NCR में Graps 2 लागू, जानिए किन पर रहेगी पाबंधियां

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रेवाड़ी: दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने एक कड़ा फैसला ले लिया है। दिल्ली एनसीआर में अब ग्रेप 2 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। रेवाडी जिले पांच टीम गठित कर औचक निरीक्षण किया जा रहा है।खबर ही नहीं अब लॉन भी देगा Google India, Paytm-BharatPe को चुनौती पानी की छिडकाव जारी: नपा धारूहेडा की ओर से पिछले चार दिन से पेडो व सार्वजनिक स्थलो पर धूल नही उडे इसके लिए छिडकाव शुरू कर दिया गया है। इतना हीं कंपनियोंं में प्रदूषण को नोटिस भेजे जा रहे है। AIR POLLUTION दोपहर बिगडा स्तर: जिले में 10 बजे प्रदूषण 197 था तथ्रर सायं 5 बजे 221 हो गया है। जबकि पडोसी राज्य भिवाडी पिछले 20 दिन में सात बाद प्रदूषण गंभीर हो चुका है।खबर ही नहीं अब लॉन भी देगा Google India, Paytm-BharatPe को चुनौती वाहनों पर होगी सख्ती: इन प्रतिबंधों के तहत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इस्तेमाल पर जोर डाल रही है। चलने वाले वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ( पीयूसीसी) होना और इसकी प्रतिलिपि रखना अनिवार्य है। यह है जुमार्ने का प्रावधान: वैध पीयूसीसी के बिना चलने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और 115 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 190 (2) के तहत मामला दर्ज किया जाता है और निर्धारित दंड 10,000 रुपये का जुर्माना है।
Harish sdo pollनियंत्रण पर प्रदूषण: एक अक्टूबर को ग्रेप लागू हो गया था। जिले मे केवल तीन दिन छोडकर प्रदूषण का स्तर नियंत्रण पर रहा है। टीम जांच करने लगी हुई है। लापरवाही करने पर नोटिस दिए जा रहे है। विभाग की ओर अभी तक 25 से चालान किए जा चुके है। हरिश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी एचएसवपीसी