EPFO ने बदले नियम, अब आसानी से नॉमिनी को मिलेगा पैसा, बस ये करना होगा काम

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EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाते के लेन देन के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ईपीएफओ सदस्य का निधन होने पर खाते से पैसे निकालने के लिए कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पडेगे।   अब ये नियम होगा लागू (New Rule EPFO)  यदि आधार विवरण दर्ज किए बिना किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण सिस्टम में सहेज ही दर्ज हो जाएगा । उसे हस्ताक्षर करने की अप्रूवल दी जाएगी। इतना ही नहीं अगर उसका रिर्काउ नहीं है तो विभाग की ओर से तुरंत एक नोमिनेशन को मौका दिया जाएगा। ऐसे में नॉमिनी या अन्य दावेदार आसानी से पीएफ (EPFO)  खाते की रकम पा सकेंगे। ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को जोडऩे और उनका सत्यापन करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पडेगा। यहां लागू होगा नियम यह नियम उन मामलों पर लागू होंगे जहां सदस्य का विवरण ईपीएफ यूएएन में सही है, लेकिन आधार डाटा में गलत है। वहीं, अगर आधार में विवरण सही है लेकिन यूएएन में गलत है तो नॉमिनी को इसके लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यहां होती थी परेशानी – आधार में गलत या आधा-अधूरा विवरण या अन्य तकनीकी दिक्कतें। – लंबे समय तक आधार संख्या निष्क्रिय होने से विवरण अपडेट नहीं होना। – आधार का ईपीएफओ के यूएएन खाते में दर्ज विवरण से मिलान न होना। – ईपीएफ सदस्य की ओर से नॉमिनी दर्ज न करना, इससे दावा निपटान में परेशानी। सत्यापन को मंजूरी अब सभी मृत्यु मामलों में आधार को जोड़े बिना भौतिक आधार पर दावा सत्यापन को मंजूरी दे दी गई है। यह केवल क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए मृतक की सदस्यता और दावेदारों की जांच भी की जाएगी।