Invitation letter: हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के चुनाव है। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए प्रशासन ने भी जागरूकता के लिए झाकत झोकी हुई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC Rewari ने बताया कि निमंत्रण पत्र में संलोग्न लिखा है ‘भेज रहे हैं निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को, 25 को भूल न जाना वोट डालने आने को’।
Voting करने के लिए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की ओर से घर-घर जाकर वोटर स्लिप और निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। इस बारे सभी विधानसभाओं के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है या पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी द्वारा मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया जाएगा।
उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में पुन: प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132 के तहत उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और 3 माह की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि निमंत्रण पत्र को बड़े ही रचनात्मक ढंग से तैयार किया गया है जो मतदाताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। विवाह के कार्ड के डिजाइन से प्रेरित कार्ड पर लिखा है कि हमारे लोकसभा चुनाव में मतदान करने जरूर-जरूर आना। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निमंत्रण पत्र के माध्यम से मतदान संबंधी पूरी प्रक्रिया दर्शाई गई है।
वोट डालने के लिए कर्मचारियों व श्रमिकों को मिलेगा सार्वजनिक अवकाश :
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि 25 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव के दिन हरियाणा में स्थित विभिन्न दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो यहां पर पंजीकृत मतदाता हैं, को सवैतनिक अवकाश मिलेगा, ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
इसके अलावा, फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उपधारा (2) के तहत हरियाणा राज्य में स्थित फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों, जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, उनके लिए भी 25 मई को मतदान हेतु अवकाश रहेगा। इतना ही नहीं, हरियाणा के जो मतदाता पड़ोसी राज्यों में काम कर रहे हैं, उन राज्यों ने भी हरियाणा के मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में हरियाणा श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
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