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Notice: हरियाणा शिक्षा बोर्ड Bhiwani को कानूनी नोटिस, जानिए क्या है मामला ?

Notice: हरियाणा ​विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से कानूनी नोटिस (Notice)  मिलने से तुरत प्रभाव से छात्रा के अंको को ठीक कर दिया है। इतन ही नही हरियाणा शिक्षा बोर्ड से इसे अपनी गल्ती भी मानी है।

जानिए क्या था मामला: मामला जिला रेवाडी (Rewari news) के मोहल्ला कुतुबपुर निवासी छात्रा योगिता का है। छात्रा योगिता पुत्री श्री जनार्धन प्रजापत मोहल्ला कुतुबपुर के निजी स्कूल में नियम 134-ए के तहत शिक्षा ग्रहण करती आ रही थी।

इस वर्ष 2024 में कक्षा दसवीं की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से दी थी, छात्रा मेधावी बच्चो की श्रेणी में आती है, पिछले माह 13 मई 2024 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने दसवीं कक्षा का रिजल्ट (Result)  जारी किया था।

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छात्रा योगिता ने अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक किया तो पाया कि उसके सभी विषयों में 80 नम्बर के लिखित एग्जाम में लगभग 95 प्रतिशत नम्बर दिए हुए हैं और स्कूल द्वारा भेजे जाने वाले 20 नम्बर में से बोर्ड ने विषय मे 10 नम्बर लगाए हुए थे।

छात्रा इसे देखकर काफी हैरान हो गई क्योंकि स्कूल द्वारा दिए गए ये अंक उसकी योग्यता के अनुकूल नहीं थे । परन्तु छात्रा को अपनी योग्यता पर पूरा विस्वास था।

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इस समस्या का समाधान हेतु छात्रा ने अधिवक्ता कैलाश चंद से सम्पर्क किया और अधिवक्ता के माध्यम से स्कूल के खिलाफ, जिला शिक्षा अधिकारी रेवाडी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के खिलाफ एक कानूनी नोटिस भेजकर अंक सुधार करने की मांग की।

अधिवक्ता ने इसके लिये शिक्षा बोर्ड भिवानी को 15 दिन का समय दिया था कि वे अंक सुधार करके दुबारा से रिजल्ट जारी करे, अधिवक्ता कैलाश चंद ने नोटिस भेजा गया।

15 दिन पहले ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने अपनी गलती को मानते हुए अपने द्वारा जारी रिजल्ट को दुरुस्त करते हुए छात्रा के अंक 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत के लगभग कर दिए, ओर छात्रा का रिजल्ट दोबारा जारी कर दिया, दुरुस्त रिजल्ट देखकर छात्रा योगिता ने अपने अधिवक्ता का धन्यवाद किया।

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