Education News: हरियाणा में दाखिले की उम्र के साथ साथ अब बैग के वजन की नया रूल बना दिया है। क्योंकि हरियाणा में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग नीति 2020 लागू कर दी गई है। अगर किसी तरह से स्कूल संचालकों ने नियमों की अवहेलना की तो सीधे तौर पर स्कूल ही जिम्मेदार होंगे।
शिक्षा विभाग ने जारी किया लेटर: इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने हरियााणा के सभी डीईओ व डीईईओ को पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार अब स्कूलो में इन नियमों का पालन करने के आदेश दिए हैं।
जानिए कक्षा वाईज बैग का वजन
- – कक्षा पहली से दूसरी: स्कूल बैग का वजन 1.5 किलोग्राम
- कक्षा तीसरी से पांचवीं: स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम
- कक्षा छठी से सातवीं: स्कूल बैग का वजन 4 किलोग्राम
- आठवीं से नौवीं: स्कूल बैग का वजन 4.5 किलो
- कक्षा 10वीं: स्कूल बैग का वजन 5 किलो
नोट: शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार डाटा।
बता दे अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थियों के स्कूल बैग में जरूरत से ज्यादा वजन होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो गर्मियों मे होती है। बच्चे बैग के साथ समय ठंडे पानी की बोतल गले में लटकी मिलती है। ऐसे में अभिभावक व बच्चे दोनों को काफी परेशानियां होती थी। अब नए नियम के चलते अगर बैंग मे ज्यादा वजन मिल तो स्कूल पर कार्रवाई होगी।

















