Rewari: स्कूल में बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे दी जानकारी

POKSO

धारूहेड़ा:    जिला न्यायालय से एडवोकेट करुणा यादव व एडवोकेट नीतू सैनी ने पॉक्सो एक्ट 2015 ब साइबर सुरक्षा के बारे में विद्यार्थियो का जागरूक किया। आकेड़ा स्थित राजकीय वमा विद्यालय में शनिवार को पॉक्सो एक्ट 2015 पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । अमर शहीद राव तुलाराम को मालार्पण कर किया नमन : डॉ राजपाल यादव

ललित कुमार प्रवक्ता अर्थशास्त्र ( इंचार्ज लीगल लिटरेसी) ने कहा कि जिन स्कूलों में छात्र व छात्रांए एक साथ पढाई करते है। उनको इस तरह की जानकारी होना बहुत जरूरी हैं। थोडी सी लापरवाही आपके लिए घातक बन सकती है। बच्चों को पॉक्सो एक्ट के महत्व के बारे में जागरूक किया।Haryana: कल्पवृक्ष के पौधे लगाकर किया गया शहीद राव तुलाराम को नमन

 

प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह ने बच्चों की एक कमेटी नियुक्त की व एक्ट से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर शिवराज सिंह, अजय कुमार, अमीर प्रधान, राजकुमार , हरिप्रकाश, राजेश, मंजु ,लक्ष्मी बिरेंद्र सिंह प्राइमरी हेडमास्टर , मनीषा , प्रवीन गुप्ता, योगेश कुमार व आगनवाड़ी वर्कर उपस्थित थे।BW2409DH01 1

 

PROTECTION OF CHILLDREN AGAINST SEXUAL OFFENCE POCSO Act का फुल फॉर्म है। इसका अर्थ हिंदी में यौन अपराधों के खिलाप बच्चों की सुरक्षा कहा जाता है। POCSO Act के तहत यदि किसी भी बच्चे के साथ अश्लीलता की जाती है या उसके साथ यौन शोषण किया जाता है तो उनके सुरक्षा के लिए इस एक्ट को लागू किया है की हमारे देश में ऐसे अपराध ना हो।

 

POCSO Act देश में लागू बहुत ही मुख्य उद्देश्य से किया गया है। हम सभी को पता है की बच्चे कितने सच्चे होते है उनको तभी भगवान का रूप कहा जाता है वे मानसिक तथा शारीरिक रूप से अविकसित होते है उनको ये पता नहीं चल पता की हमारे साथ कोई अच्छा कर रहा है।Rewari: मानव अधिकार परिषद ने शहीद राव तुलाराम को किया नमन

या बुरा कर रहा है वे सही तरीके से बुरी घटनाओं को बता नहीं सकते और अगर जिन बच्चों को यह पता भी चल जाता है की हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो कई बच्चे डर के कारण ये बातें अपनी फैमिली को नहीं बता पाते है की हमे डांट या मार पड़ेगी।

दोस्तों आज कल लोग बच्चों की मासूमियत का फायदा उठा कर उल्टे काम करते है। पहले तो इसमें लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जाता है परन्तु आज कल नाबालिक लड़कों की यह बहुत खबर आ रही है। इस एक्ट के तहत इन अपराधों को करने वाले व्यक्ति को कठोर सजा दी जाती है। ताकि ऐसा काम कोई आगे चलकर ना करें।

 

 

पॉस्को अधिनियम से कैसे बचें

पॉस्को अधिनियम से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। यदि इसमें पीड़ित की आयु 18 से ज्यादा है तो तब ही यह धारा हट सकती है। वरना POCSO Act से किसी भी जुर्मी को नहीं बचाया जा सकता है क्योंकि ये अधिनियम बने ही इस अपराधो के लिए है की सजा तो मिलनी ही मिलनी है इसलिए यह जुर्म करने से पहले सौ बार सोचें।