Covid update rewari: कोरोना का फूटा बम: रेवाडी में आज मिले 116 केस, आंकडा 360 हुआ पार

रेवााडी: जिले मे कोरोना सक्रमण तेजी से बढ रहा है। बार प्रशासन की अपील के बावजूद लोग न तो मास्क लगा रहे है तथा नही शारीरिक दूरी। गुरूवार को एक बार जिले में 116 नए केस मिले है। जिले मे एक्टिव केसो की संख्या 359 हो चुकी है।
UP Election 2022: चुनाव का बिगुल बजते ही मची भगदड, 3 केबिनेट मंत्री सहित 14 ने भाजपा का छोडा दामन
प्रशासन ने बताया अलर्ट: कोरोना के कारण महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ाई हुई है। इसके तहत जिले में कोविड संक्रमण को देखते हुए भीड़ एकत्रित होने जैसे सभी प्रकार की जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। जिला में सभी राजकीय व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।
Rewari News: स्कूल में मनाया गया लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व
जरूरी सेवाए: दुकानें व मार्केट सायं छह बजे तक ही खुलेंगी लेकिन आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं। दाह संस्कार में 50 और विवाह समारोह में 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते पाए गए तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिले में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर,मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को इस नियम में छूट होगी। जिले में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग के साथ ही संचालित होंगे। सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।
25 साल बाद Yezdi की India वापसी, कई मॉडल किए लॉच एक साथ मचाएंगी धूम.. जानिए किस मॉडल की है कितनी कीमत
यशेन्द्र सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो।
Vigilance raid haryana: DETC रिश्वत लेते काबू: गुरुग्राम की एक फर्म को GST सर्टिफिकेट जारी करने के लिए थे 50 हजार रुपए, विजिलेंस ने रंगे हाथ दबोचा
उपायुक्त ने बताया कि उपरोक्त आदेशोंं की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमोंं के तहत कानूनन कार्यवाही अमल मेंं लाई जाएगी। उन्होंंने बताया कि जिला में नो मास्क-नो सर्विस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रूपए जुर्माना होगा।