Grape: सावधान! अगर चालू मिला कंपनी में जरनेटर तो होगी सील, चुपचाप टीम कर रही छापेमारी

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मंगलवार को बिजली कट का किया इंतजार, फिर अचानक की कंपनियों में रैड
हरियाणा: वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनसीआर में रविवार, एक अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू हो गया है। ऐसे में सभी कंपनियों मे डीजल जनरेटर पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। किन

चोरी छीपे खूब चले जरनेटर

सबको पता है हरियणा में औद्योगिक क्षेत्र मे बडी मुश्किल से 18 से 20 घंटे लाईट मिलती है। ऐसे में चार घंटे बिजली के अभाव मे उत्पादन का पूरा करना चुनोती से कम नहीं है। मंगलवार से टीमो ने छापेमारी शुरू कर दी है। इतना ही टीमों की ओर से वीडियो रिकोर्ड भी किया जाएगा ताकि सबूत के चोर कंपनी प्रबंधक मना नहीं कर सके।बेटी से संपूर्ण परिवार: ललिता मेमोरियल अस्पताल में 50 परिवारों को किया सम्मानित

रविवार व सोमवार को अवकाश् के चलते लोगों ने विभाग की मजबूरी का खूब फायदा उठाया। सबको पता कि रविवार को वैसे अधिकारी नही रहते, वही सोमवार को गांधी जयंती के चलते अवकाश रहा। ऐसे में जिन कंपनी रविवार को बिजली कटह लगा वहां पर चोरी छीपे जरनेटर चलाया गया।

सोमवार धारूहेड़ा रहा सबसे ज्यादा प्रदूषित

एनसीआर में सोमवार को बिजली आपूर्ति बाधित होने पर कई उद्योगों और सोसायटी में डीजल जेनरेटर चले। चोरी छिपे कू़ड़ा जलाने, खुले में निर्माण सामग्री के कारण उड़ने वाली धूल, प्रदूषण फैला रहे वाहनों के चलने, सड़क मरम्मत कार्य के लिए डामर पिघलाने की मशीन चलने से निकले धुएं ने शहर की हवा में जहर घोल दिया। इसी के चलते सोमवार को धारूहेड़ा एक्यूआई 240 से काफी ज्यादा रहा। इतना ही दिल्ली से जयादा प्रदूषित रहा।

हाट स्पाट की पहचान
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक छह श्रेणियों में 12 स्थानों की हाट स्पाट के रूप में पहचान की गई है। विभाग की ओर से प्रदूषण के सबसे बड़े कारक कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट, औद्योगिक इकाई, यातायात, कूड़ा जलाने और पार्किंग के खुले स्थानों को माना जाता है।Rewari: इन गांवों में बिजली आपूर्ति रहेगी बंद, जानिए क्यों

एनजीटी के आदेशानुसार निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के माकूल इंतजाम होने चाहिए। निर्माण सामग्री पूरी तरह ढंकी होनी चाहिए। टीम ने निमार्णाधीन स्थलो पर भी दौरा किया तथा लोगों को चेतावनी दी।

रोजाना होगी छापेमारी
मंगलवार को तीन टीमों ने अलग अलग कंपनियों में जाकर चैकिंग तथा कपंनी प्रबंधक का हिदायते दी कि अगर कभी भी जनरेटर चलता मिला तो कंपनी को सील कर दिया जाएगा। ग्रेप्स के नियमों की पालना करना अनिवार्य है। छापेमारी रोजाना होगी। अगर जनरेटल चालू किया तो कंपनी को सील कर दिया जाएगा।
हरिश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धारूहेड़ा