बडी खबरः चेयरमैन कंवर के खिलाफ डाली गई अपील सुप्रीम कोर्ट ने की “खारिज”

धारूहेडाः सुनील चौहान। चेयर कंवर सिंह के पक्ष में हाईकोर्ट में दिए गए फैसले के विरोध में सात प्रत्याशियों की ओर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई अपील को सोमवार को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट में रीपिशन डालो, उसके निर्णय के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब दोबारा से हाईकोर्ट में रीपिटशन डाली जाएगी।
क्या था विवादः चुनाव आयोग को दी शिकायत में संदीप बोहरा के साथ साथ सात अन्य चेयरमैन उम्मीदवारों ने एफिडेविट देते हुए आरोप लगाए थे कि कंवर सिंह ने जो 10 वीं मार्कशीट दिखाई है वह दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन से दर्शाई गई है तथा 2 जुलाई 1981 में परीक्षा पास की है। उस समय हरियाणा में इस तरह का कोई बोर्ड नहीं था। जिला प्रशासन से 10 वी मार्कसीट जांच होने शपथ नहीं दिलाने की मांग की थी। उपायुक्त की ओर से कागजातों की जांच एसडीएम कोसली को सौंपी थी। जिसमें एसडीएम की ओर से कंवर सिंह की मार्कशीट को हरियाणा बोर्ड के अनुसार वैध नहीं बताते हुए फर्जी करार दिया गया था। जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास भेजी गई थी। कंवर सिंह को चुनाव आयोग की ओर से मार्च 21 मे डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। इसी के कंवर सिंह की ओर से मार्कशीट को लेकर हाईकोट में अपील की थी। 10 सितंबर को हाइेकोर्ट ने कंवर सिंह की मार्कशीर्ट को वेध करार देते हुए चुनाव रदद करने का आदेश दे दिया था। इतना ही नहीं कंवर सिंह को चैयरमैन को तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे।

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कानूनी प्रकिया के तहत कार्रवाई रहेगी जारीः पिछले माह चेयरमैन के पक्ष मे एकतरफी फैसला दिया गया था। इसके विरोध में सात प्रत्याशियां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कवर सिह के फैसले के विरोध में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपील को खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट में रीपिटशन डालो, वहां की कार्रवाई से संतुष्ठ नहीं होने पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कानूनी प्रकिया के तहत हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।
संदीप बोहरा, अपीलकर्ता