अलवर/ रेवाडी: सुनील चौहान। दुष्कर्मी खिलाने के बहाने बच्ची को खुद के कमरे में ले गया था। फिर रेप किया। घटना 20 सितम्बर 2020 की है। 14 महीने की बालिका से रेप के आरोपी को अलवर की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दुष्कर्मी की उम्र करीब 50 साल है। जिसने एक साल पहले घटना को अंजाम दिया था।
अलवर पुलिस ने बताया कि 20 सितम्बर 2020 को बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि पूरण खाती उसकी 14 माह की बच्ची को खिलाने के बहाने लेकर गया। कुछ ही देर बाद वह बालिका से कमरे में बलात्कार करने लगा। इसका आभासा होने पर परिवार के लोग दौड़े। इसके बाद मुल्जिम फरार हो गया। बालिका का मेडिकल कराया गया। उसके बाद पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए 20 घंटे में ही दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया।
केवल 3 दिन में ही तत्कालीन डीएसपी दीपक कुमार शर्मा ने मुल्जिम को दोषी मानते हुए पोक्सो कोर्ट नम्बर 1 में चालान पेश कर दिया था। इसके बाद मामले को तुरंत ऑफिसर स्कीम में लिया गया। सहायक पुलिस निरीक्षक कुसुम नरूक को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया।
आजीवन कारावास:
5 पेशी के बाद ही मुल्जिम को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुना सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। स्कीम ऑफिसर कुसुम व लोक अभियोजक रोशनदीन ने पैरवी कर मुल्जिम पूरण खाती का दोष सिद्ध कराया। अलवर के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने सुनवाई कर मुल्जिम को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में मुल्जिम को आजीवन कारावास तक पहुंचाने में एएसआई कुसुम का विशेष प्रयास रहा है।