दिल्ली: आपके पास आने वाली कोई भी आय सरकार के नजरो से नही छीप सकती। देश के फाइनेंशियल सिस्टम को ओर अधिक मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा Aadhar Card को पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है।
पहले बार बार चेतावनी देकर अवगत करवाया गया था, लेकिन लोग इसको लेकर गंभीर ही नही है। Haryana: इस गांव में छत से टपक रहा दूध, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
आयकर विभाग के अनुसार सभी नागरिक पहले Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने पैन से Aadhar Card लिंक है या नहीं यह जान ले. यदि पैन- आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है तो जल्द से जल्द PAN Card Aadhar Link करवा ले।
लिंक नहीं करवाया तो क्या होगी दिक्कत
- 50,000 रुपये से अधिक Mutual फंड यूनिट की खरीद नहीं कर सकते
- TCS/TDS उच्च दर पर लागू होंगे और TCS/TDS क्रेडिट फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगा
एक दिन में बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की नकदी जमा नहीं करवा सकते - निष्क्रिय PAN कार्ड से रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे
- निष्क्रिय PAN कार्ड से करदाता ITR दाखिल नहीं कर सकते
- किसी भी नागरिक द्वारा प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओ या सेवाओं की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते
- कोई नया बैंक खाता भी नहीं खुलवा सकते
- करदाता शून्य TDS के लिए 15G/15H की घोषणा प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे
- Bank में सावधि जमा नहीं कर सकते
पैन आधार से लिंक करवाना जरूरी
आयकर विभाग के अनुसार PAN Card आधार को निशुल्क Link किया जा रहा था। परंतु अब PAN कार्ड धारको को एक ओर मौका देते हुए 1000 रुपये के जुर्माने के साथ आधार को लिंक करवाने का मौका दिया है।Rewari: डीसी के आदेश हुए हवाई, एक माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं
नागरिक स्वयं Income Tax की आधिकारिक Website पर जाकर देख सकते है उनका PAN आधार से Link है या नहीं। यदि PAN आधार से Link ना हो तो आप स्वयं भी Income Tax की Website www.incometax.gov.in पर जाकर पैन- आधार को लिंक कर सकते है।
लिंक नहीं तो हो जाएगा निष्किए: आयकर विभाग ने कर चौरी जैसी समस्याओं से निपटने की लिए यह अहम कदम उठाया है। बता दे कि 30 June 2023 तक PAN- Aadhar को लिंक करवा ले, वरना आप भविष्य में PAN कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे ओर PAN कार्ड हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा।