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Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रैप-3 लागू, सख्त पाबंदियां शुरू

On: November 11, 2025 4:01 PM
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Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रैप-3 लागू, सख्त पाबंदियां शुरू

Delhi Pollution: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण अब कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण को लागू किया है। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह भी दी गई है ताकि प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सके।

डीसी अजय कुमार का बयान

जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के जिलों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप थ्री लागू किया गया है। इसका मकसद वायु की गुणवत्ता सुधारना और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करना है। उन्होंने सभी विभागों और जनता से इस योजना का पालन करने की अपील की है। डीसी ने कहा कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और इसे रोकने के लिए सभी को जिम्मेदारी से काम करना होगा।

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ग्रैप थ्री के तहत क्या प्रतिबंध

ग्रैप के तीसरे चरण में सड़क सफाई के लिए वैक्यूम मशीनों का इस्तेमाल करना, रोजाना पानी छिड़कना और धूल नियंत्रण सामग्री का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। निर्माण कार्यों में केवल गैर प्रदूषणकारी गतिविधियों को अनुमति है जैसे प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री और इंटीरियर फिनिशिंग। स्टोन क्रशर और माइनिंग गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों को गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली में चलाने पर रोक लगी है।

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नागरिकों से अपील

प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग मांगा है। लोगों से कहा गया है कि वे छोटी दूरी पर पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। कार शेयरिंग या सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम करें। साथ ही कोयला या लकड़ी जलाने से बचें। डीसी ने कहा कि हमारी छोटी-छोटी सावधानियां ही मिलकर प्रदूषण नियंत्रण में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

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