RBI Action: अब इन दो बैंको पर ठोका 16.14 करोड़ रुपये का जुर्माना

RBI

दिल्ली: RBI  आजकल नियमो की लापरवाही करने वाले बैंका पर खूब कार्रवाई कर रहा है। पिछले सात दिन मे 5 बडे बैंको पर करोडो रूपए जुर्माना ठोका था, वही एक बार फिर रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र की दो बैंकों आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना ठोका हैा

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दो बैको पर लगाया 16 करोड जुर्माना

आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3;95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने पेनल्टी लगाये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों बैंक पर रेग्यूलेटरी नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने में कमर्शियल बैंक और चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ओर से फ्रॉड क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग में आरबीआई के निर्देशों और उसका अनुपालन नहीं करने के चलते आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के चलते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया था। पेटीएम बैंक और अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर केवाईसी मानदंडों सहित बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचेए यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर सहित मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल को सुरक्षित करने संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन में इन बैंकों पर जुर्माना लगा चुकी है।

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यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया । इसी तरह एनबीएफसी दिशानिर्देश 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी का पालन न करने के लिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर 8.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

आरबीआई के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है