दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य पर एकल न्यायाधीश द्वारा लगाए गए जुर्माने को मंगलवार को 20 लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। अदालत ने कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि अभिनेत्री को कुछ सामाजिक कार्य करना होगा क्योंकि वह एक सिलेब्रिटी हैं।
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अभिनेत्री ने 5जी तकनीक के खिलाफ यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि इससे मनुष्यों और पशु-पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एकल न्यायाधीश ने पिछले साल जून में उनकी इस याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था और कहा था कि मामला पब्लिसिटी पाने के लिए प्रतीत होता है।
जूही चावला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने अभिनेत्री से निर्देश लेकर अदालत के सुझाव पर सहमति व्यक्त की। 5जी मामले से संबंधित याचिका खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ अभिनेत्री और दो अन्य लोगों की अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सुझाव दिया।
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सचिव को नोटिस जारी कर अपील पर जवाब मांगा और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख निर्धारित की।















