Rewari News: हरियाणा के जिला रेवाडी की कोर्ट ने एक अच्छा फैसला सुनाया है। एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने दोषियों पर 37- 37 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
तीन साल पुराना है मामला: बता दे कि 7 जुलाई 2021 को उसकी नाबालिग बेटी लापता हो गई थी। नाबालिग का पता नहीं लगने पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। अगले दिन नाबालिग घर पर वापस लौट आई थी। नाबालिग ने बताया कि नितिन उसे पिछले एक महीने से परेशान कर रहा है।
आरोपी नाबालिग को महेंद्रगढ़ रोड स्थित एक होटल में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसका फोटो और वीडियो बना लिया। आरोपी फोटो और वीडियो उसके परिजनों के पास भेजने की धमकी देकर ब्लैक मेल करने लगा। आरोपी उसे धमकी देकर अपने गांव में ले गया। आरोपी के साथ उसका दोस्त मनोज भी मौजूद था।
दोनों ने किया दुष्कर्म: आरोपित मनोज बाहर खड़ा रहा और आरोपी नितिन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे सुनसान जगह पटक कर फरार हो गए। पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
दोनो दबोचे: महिला पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी नितिन और मनोज को दोषी करार दिया।
दोनो को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा और 37- 37 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं जुर्माना नहीं भरने पर दोनो आरोपियों को 20-20 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी होगी।