Haryana News: रेवाड़ी की अदालत ने एक बडा फैसला सुनाया है।रेलवे चौक पर ड्यूटी के दौरान मिली शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम के एक होमगार्ड जवान के सिर पर चाकू से जानलेवा हमले करने के आरोपी विनोद कुमार निवासी मोहल्ला आजाद नगर रेवाड़ी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने दोषी को 7 साल कैद और साढ़े 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।Haryana News
इस दिन किया था वार: 28 जून 2023 को प्रधान सिपाही सुधीर कुमार, स्टाफ चालक होमगार्ड अनिल कुमार व होमगार्ड विक्रम सिंह रेलवे चौक, रेवाड़ी पर ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान नई आबादी रेवाड़ी निवासी अक्षय ने अपनी शिकायत में बताया की मोहल्ला आज़ाद नगर रेवाड़ी निवासी विनोद कुमार शराब पीकर उसके घर में झगड़ा व तोड़फोड़ कर रहा है।
मामला दर्ज किया था गिरफ्तार: पुलिस टीम अक्षय को साथ लेकर मोहल्ला नई आबादी रेवाड़ी पहुंची, जहां विनोद कुमार और उसका साथी मोहित निवासी गांव आलमपुर, कोटकासिम, राजस्थान नशे की हालत में झगड़ा कर रहे थे। पुलिस द्वारा समझाने पर दोनों ने सरकारी ड्यूटी में बाधा डालते हुए पुलिस कर्मियों से झगड़ा शुरू कर दिया।
इसी दौरान विनोद कुमार घर के अंदर से चाकू लाया और होमगार्ड अनिल कुमार के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होमगार्ड जवान को तुरंत ट्रॉमा सेंटर रेवाड़ी में भर्ती कराया गया था। हमले के बाद दोनों आरोपी धक्का-मुक्की कर मौके से फरार हो गए थे।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना शहर रेवाड़ी में हत्या के प्रयास व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त दोनों आरोपियों को दिनांक 29 जून 2023 को गिरफ्तार कर लिया था।Haryana News
कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला: के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस की ओर से अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे और गवाहों के बयान दर्ज कराए थे। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने आरोपी विनोद कुमार को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद और साढ़े 12 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।Haryana News

















