Haryana: रेवाड़ी में ससुर ने पुत्रवधू को बनाया हवश का शिकार, अब काटनी होगी 10 साल की कारावास

REWARI COURT

Haryana:  हरियााणा के जिला रेवाड़ी में ससुर ने अपनी पुत्रवधु को ही हवश का शिकार बना लिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल की अदालत ने आरोतिप को 10 साल की कैद की सजा दी है।

 

इतना ही अदालत ने दोषी पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आारोपित को को अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी

बता दे जिले एक गांव की रहने वाली महिला ने 12 नवंबर 2019 को महिला ने अपने ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । उसका आरोप था कि उसकी शादी वर्ष 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही उसका ससुर उस पर बुरी नजर रखता था और कई बार छेड़छाड़ भी कर चुका था।

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उसने ससुर की घिनोनी हरकतो को लेकर अपने पति और सास को भी बताया था लेकिन दोनों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया । इतनाह नही वे हर बार ससुर का ही साथ देते रहे। बार बार विरोध करने के बावजूद 12 नवंबर 2019 को फिर से हवश का​ शिकार बना लिया।Haryana

उस समय उसका पति काम के लिए खेत में चला गया और उसकी सास भी बाहर गई हुई थी। इस दौरान आरोपी फिर से उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सुसर ने दुष्कर्म् करने किसी को भी इस बारे में बताने पर उसे व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी।

पति और सास के वापस लौटने पर महिला ने घटना के बारे में दोनों को सुसर की इस हरकत के बारे बताया तो फिर से अनसुनी कर दी। इसके बाद महिला ने थाने में पहुंचकर अपने ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया था। Haryana

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किया और पीड़िता की बयान भी दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल की अदालत ने आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा और 14 हजार रुपए जुर्माना लगाया है