Haryan crime: रेवाड़ी जिले में महिला के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कैद और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।Haryan crime
मजबूत पैरवी से मिला न्याय: बता दे कि यह फैसला पुलिस की प्रभावी जांच, ठोस साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर सुनाया गया। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस द्वारा महिला विरुद्ध अपराध और पॉक्सो एक्ट के मामलों में त्वरित कार्रवाई और सख्त कानूनी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश पहले से जारी किए गए हैं, जिनकी पालना का यह मामला एक उदाहरण माना जा रहा है।Haryan crime
पानी पीते ही महिला हुई बेहोश: बता दें कि यह मामला रेवाड़ी जिले के थाना खोल क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका अपने पति के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने घर में शांति के लिए हवन कराने का झांसा दिया और कहा कि उसका एक साथी तंत्र विद्या जानता है। 15 मार्च 2023 की रात दोनों आरोपी महिला के घर पहुंचे और उसे पानी पीने के लिए दिया।Haryan crime
आरोपियों ने किया दुष्कर्म: जैसे ही महिला ने पानी पीया तो महिला के सिर में तेज दर्द होने लगा, जिस पर एक आरोपी ने उसे सिरदर्द की गोली दी। गोली खाने के बाद महिला बेसुध हो गई और इसी हालत में दोनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला बेहोश रही और जब होश आया तो उसे अपने साथ हुए अपराध का पता चला।Haryan crime
पीड़िता की शिकायत पर थाना खोल पुलिस ने तुरंत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाए। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।

















