Haryana crime: नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में श्री लोकेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त दो युवकों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में संलिप्त एक दोषी गांव हरी नगर निवासी रोहित को आजीवन कारावास व 42 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त मामले में संलिप्त दुसरे दोषी गांव हरी नगर निवासी पंकज को 20 साल कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
पुलिस अधीक्षक रेवाडी हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस द्वारा जिला रेवाड़ी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें, साथ ही महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपितों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।Haryana crime
जिले के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 11 जुलाई 2019 की शाम को वह अपनी ड्यूटी पर गया था। अगले दिन 12 जुलाई 2019 को सुबह जब वह घर लौटा तो उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी रोते हुई मिली। पूछताछ करने पर उनकी बेटी ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे किसी ने उनके घर के बाहर गेट पर हॉर्न बजाया।
जब वह बाहर गई तो लाल रंग की बाइक पर गांव हरी नगर निवासी रोहित व एक और युवक बैठा हुआ था। दोनों ने डरा धमका कर उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और हरी नगर में एक सुनसान मकान में ले गए। मकान में आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और रात को वापस घर छोड़ गए। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जिस पर पुलिस ने महिला थाना रेवाड़ी में आरोपियों के खिलाफ धमकी देने व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए और पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। सभी दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने मामले में संलिप्त दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने गांव हरी नगर निवासी रोहित को आजीवन कारावास व 42 हजार रुपये जुर्माना व पंकज को 20 साल कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

















