धारूहेड़ा: शनिवार देर रात सीआए रेवाड़ी व वांछित बदमाशों के बीच हुई जीतपुरा गांव के मुठभेड़ हो गई। मुठभेड के चलते दो इनामी अपराधी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि दो अन्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान तीसरे आरोपी ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी पहचान नीरज उर्फ अज्जू पुत्र सत्यनारायण निवासी गोकलगढ़ के रूप में हुई। चौथे आरोपी ने अपना नाम रितिक पुत्र रणधीर निवासी गुड़ा खेड़ा जिला जींद बताया, जिसे भी मौके से काबू कर लिया गया।Haryana crime
रात को हुई मुठभेड: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 जनवरी की रात करीब सीआइए स्टाफ रेवाड़ी को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना शहर रेवाड़ी में दर्ज हत्या के मुकदमा में वांछित आरोपी हर्ष उर्फ तोतला उर्फ चिता निवासी गोकलगढ़, विकास उर्फ मोटू निवासी भाली आनंदपुर जिला रोहतक, नीरज उर्फ अज्जू निवासी गोकलगढ़ तथा एक अन्य युवक बिना नंबर प्लेट की सफेद स्विफ्ट कार में सवार होकर किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की नीयत से धारूहेड़ा की ओर जा रहे हैं।
नाकाबंदी कर की रैड: सूचना में यह भी बताया गया कि सभी आरोपी अवैध हथियारों से लैस हैं और इनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत नाकाबंदी कर रेड की। पुलिस पार्टी को देखकर आरोपी स्विफ्ट कार को तेज गति से भगाते हुए जीतपुर से मीरपुर की ओर कच्चे रास्ते पर ले गए।
बदमाशों ने की फायरिंग: जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को पकडने के लिए उनका पीछा तो आरोपितों ने र जीतपुरा के कच्चे रास्ते पर आरोपियों ने गाड़ी रोक दी और कार से उतरते ही पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हर्ष उर्फ तोतला उर्फ चिता और विकास उर्फ मोटू के पैर में गोली लग गई। दोनों आरोपियों को घायल अवस्था में तुरंत सामान्य अस्पताल रेवाड़ी में भर्ती कराया गया।Haryana crime
मुठभेड़ के दौरान तीसरे आरोपी ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी पहचान नीरज उर्फ अज्जू पुत्र सत्यनारायण निवासी गोकलगढ़ के रूप में हुई। चौथे आरोपी ने अपना नाम रितिक पुत्र रणधीर निवासी गुड़ा खेड़ा जिला जींद बताया, जिसे भी मौके से काबू कर लिया गया।Haryana crime
पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में मुकदमा नंबर 05 दर्ज किया है। आरोपियों पर अवैध हथियार रखने, पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने, फायरिंग करने और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 132, 221, 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

















